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शराब बिक्री मामले में अरविंद मंडल को 7 साल की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना

Bhagalpur News: शराबबंदी कानून के उल्लंघन पर न्यायालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कड़ा संदेश दिया है। भागलपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय-2 में न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा (जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-12) ने नाथनगर थाना कांड संख्या 328/22 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या 5708/22 में आरोपी अरविंद मंडल को दोषी करार देते हुए 7 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जुर्माना नहीं चुकाया गया तो उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

यह मामला 20 मई 2022 का है। गश्ती के दौरान पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि अरविंद मंडल अपने घर से अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दरोगा शंभू पासवान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वसंतपुर दोगच्छी स्थित उसके घर पर छापेमारी की थी। तलाशी के दौरान आंगन में जलावन की लकड़ियों के नीचे छिपाकर रखे गए एक सफेद प्लास्टिक डिब्बे से 5 लीटर देशी शराब बरामद की गई थी।

मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने अदालत में पक्ष रखा और कड़ी सजा देने की मांग की। अभियोजन पक्ष के तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।

विशेष न्यायालय के इस फैसले को शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यह सजा उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो अब भी अवैध शराब की बिक्री या कारोबार में संलिप्त हैं।

इस फैसले के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि वे समाज से शराब जैसी बुराई को जड़ से खत्म करने में सहयोग करें और यदि कहीं अवैध कारोबार होता दिखे तो इसकी तुरंत सूचना प्रशासन को दें।

विजय सिन्हा
विजय सिन्हाhttp://silktvnews.com
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