Homeबिहारभागलपुर सिटीविशेष उत्पाद न्यायालय-2, भागलपुर का फैसला: दो शराब तस्करों को 5 वर्ष...

विशेष उत्पाद न्यायालय-2, भागलपुर का फैसला: दो शराब तस्करों को 5 वर्ष की सजा और 1 लाख जुर्माना

भागलपुर: विशेष उत्पाद न्यायालय-2, भागलपुर ने एनटीपीसी थाना कांड संख्या 53/2022 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या 2244/22 में दो आरोपितों को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रिंस कुमार यादव और नवीन कुमार को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30(ए) के तहत 5 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।

घटना का विवरण:

घटना 12 अगस्त 2022 की है, जब एनटीपीसी थाना क्षेत्र में गश्ती के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि झारखंड से शराब लेकर दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आलमपुर मोड़ की ओर आ रहे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस दल मौके पर पहुंचा, जहां देखा गया कि नारायणपुर की ओर से तेज गति से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक आ रहे हैं। पुलिस को देखकर वे भागने का प्रयास किए, लेकिन तत्पर बल के सहयोग से उन्हें पकड़ लिया गया।

पूछताछ में मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम प्रिंस कुमार यादव और पीछे बैठे युवक ने नवीन कुमार बताया। तलाशी लेने पर तीन प्लास्टिक के झोलों में कुल 71 बोतल (प्रत्येक 375 मिली) यानी 26.625 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। साथ ही, शराब ढोने के लिए प्रयुक्त मोटरसाइकिल (पंजीयन संख्या BR10AB 7588) को भी जब्त किया गया।

न्यायिक प्रक्रिया और सुनवाई:

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पाँच गवाहों की गवाही कराई गई। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक  भोला कुमार मंडल ने बहस प्रस्तुत की, जिनके सहयोगी अधिवक्ताओं में राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, पिंटू कुमार सिंह और संजीव कुमार शर्मा प्रमुख रूप से शामिल थे।

न्यायालय ने समस्त साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

विजय सिन्हा
विजय सिन्हाhttp://silktvnews.com
Hindi News, हिंदी न्यूज, Latest News in Hindi, Aaj ki Taaja Khabar पढ़ें SilkTVNews पर.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bhāgalpur
broken clouds
26 ° C
26 °
26 °
71%
3.1m/s
78%
Wed
26 °
Thu
34 °
Fri
34 °
Sat
33 °
Sun
33 °

Most Popular