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भागलपुर में लॉटरी और ठगी मामले में दोषी को सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

नाथनगर थाना कांड में अदालत का फैसला, आईपीसी की धाराओं के तहत दोष सिद्ध होने पर जुर्माना; नहीं भरने पर जेल

Bhagalpur News: भागलपुर में अवैध लॉटरी और ठगी से जुड़े एक पुराने मामले में माननीय न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। नाथनगर थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और दाखिल चार्जशीट के आधार पर आरोपी पर जुर्माना लगाया है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला नाथनगर थाना कांड संख्या 249/1997 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 294(A) तथा 3/4 लॉटरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय भागलपुर ने आरोपी प्रीतम साह को दोषी पाया।

अदालत ने अपने फैसले में धारा 294(A) आईपीसी के तहत आरोपी पर ₹1000 का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा धारा 420 आईपीसी के तहत भी ₹1000 का जुर्माना लगाया गया है।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी द्वारा निर्धारित जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो उसे एक सप्ताह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और अदालत में प्रस्तुत चार्जशीट के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। इस फैसले को कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भागलपुर पुलिस का कहना है कि जिले में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

विजय सिन्हा
विजय सिन्हाhttp://silktvnews.com
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