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भागलपुर में अवैध हथियार मामले में तीन दोषियों को सजा, कोर्ट ने सुनाया कठोर कारावास और जुर्माना

सबौर थाना कांड में अदालत का बड़ा फैसला, आर्म्स एक्ट के तहत दो साल तक की सजा; जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त जेल

Bhagalpur News: भागलपुर में अवैध हथियार रखने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला सबौर थाना कांड संख्या 364/18 से जुड़े मामले में सुनाया गया, जिसमें पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और दाखिल चार्जशीट के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी पाया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, माननीय न्यायालय भागलपुर ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B)A और 26 के तहत सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले में पुलिस की जांच और साक्ष्यों को मजबूत मानते हुए कठोर रुख अपनाया।

दोषी करार दिए गए आरोपी

  1. मो. छोटू
  2. मनोज चौधरी
  3. लक्ष्मण मंडल

अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B)(a) के तहत तीनों दोषियों को 2 वर्ष के कठोर कारावास और ₹5000 जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 26 के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास और ₹1000 जुर्माना भी लगाया गया है।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में सबौर थाना पुलिस ने जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य जुटाए और समय पर चार्जशीट दाखिल की, जिसके आधार पर अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई। पुलिस का कहना है कि अवैध हथियार रखने और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

भागलपुर पुलिस ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित माहौल मिल सके।

विजय सिन्हा
विजय सिन्हाhttp://silktvnews.com
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