Patna News: बिहार में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के विस्तार को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री Vijay Kumar Sinha ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब गैस वितरण कंपनियों को PNG से जुड़े सभी आवश्यक अनुमतियाँ 24 घंटे के भीतर प्रदान करनी होंगी।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य के 18 जिला मुख्यालयों—Patna, Gaya, Nalanda, Begusarai, Muzaffarpur, Bhagalpur सहित कई जिलों में PNG की आधारभूत संरचना पहले से मौजूद है और लगभग एक लाख घरों तक पाइप के जरिए गैस आपूर्ति की जा रही है।
सरकार का कहना है कि गैस वितरण कंपनियां 75 हजार से अधिक नए घरेलू कनेक्शन 24 घंटे के भीतर देने में सक्षम हैं, जबकि 70 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं को एक सप्ताह के अंदर PNG कनेक्शन दिया जा सकता है। इसके अलावा सैकड़ों व्यावसायिक प्रतिष्ठान और औद्योगिक इकाइयां भी PNG का उपयोग कर रही हैं।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि LPG की तुलना में PNG अधिक किफायती, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल है। साथ ही इसका अधिकांश हिस्सा देश के भीतर ही उपलब्ध है, जिससे यह ऊर्जा का विश्वसनीय विकल्प बनता जा रहा है।
सरकार द्वारा जारी नए निर्देशों के तहत, यदि कोई नगर निकाय 24 घंटे के भीतर अनुमति जारी नहीं करता है, तो उसे स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। इसके अलावा गैस कंपनियों को बुनियादी ढांचे के पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत कार्य शुरू करने की अनुमति भी दी जाएगी।
सरकारी गैस वितरण कंपनियों को गैस पाइपलाइन बिछाने और अन्य संयंत्र स्थापित करने के लिए सांकेतिक दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्हें 24 घंटे काम करने की भी अनुमति दी गई है, ताकि परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन जिलों में अभी PNG की सुविधा पूरी तरह विकसित नहीं हुई है, जैसे बांका, गोपालगंज, सीवान, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार और अन्य, वहां तेल कंपनियों और नगर निकायों के साथ समन्वय बढ़ाकर जल्द से जल्द शहरी गैस वितरण प्रणाली लागू की जाएगी।
बिहार में PNG विस्तार को बड़ा बढ़ावा, 24 घंटे में अनुमति देने का आदेश
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बड़ा फैसला—PNG कनेक्शन होगा आसान, नगर निकायों को सख्त निर्देश
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