Bhagalpur News: यदि आप कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटकर थक चुके हैं या आपका कोई मामला लंबे समय से लंबित है, तो आपके पास राहत पाने का एक सुनहरा मौका है। आगामी 9 मई (शनिवार) को भागलपुर जिले के तीनों अनुमंडलों— भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव के व्यवहार न्यायालय परिसर में ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में आपसी सहमति और सुलह के आधार पर मामलों का निष्पादन किया जाएगा।
इन मामलों का होगा त्वरित समाधान (Key Focus Areas):
लोक अदालत में मुख्य रूप से उन मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी जो आपसी बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं:
- वित्तीय मामले: बैंक ऋण वसूली (Bank Loan), चेक बाउंस (NI Act 138), और BSNL से जुड़े विवाद।
- उपयोगिता बिल: बिजली और पानी के बिल से संबंधित लंबित मामले।
- पारिवारिक एवं श्रम विवाद: वैवाहिक झगड़े, भरण-पोषण, श्रम विवाद और सेवा संबंधी (वेतन/पेंशन) मामले।
- दीवानी एवं राजस्व: भूमि अधिग्रहण, किराया, सुखाधिकार और राजस्व से जुड़े विवाद।
- दुर्घटना दावा: मोटर दुर्घटना (MACT) के तहत मुआवजे से संबंधित वाद।
आम जनता के लिए क्यों है यह खास?
संयुक्त निदेशक (जनसंपर्क) द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, लोक अदालत में मामलों के निपटारे का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यहाँ लिए गए फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती और यह अंतिम माना जाता है। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि मानसिक तनाव और कानूनी खर्च से भी मुक्ति मिलती है।
कैसे करें संपर्क?
इच्छुक पक्षकार और अधिवक्ता अपने मामलों को सूचीबद्ध कराने के लिए संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भागलपुर से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रशासन ने निम्नलिखित हेल्पलाइन जारी की है:
- टॉल-फ्री नंबर: 15100
- फोन नंबर: 0641-2401017
- ई-मेल: bclsa_bhagalpur@yahoo.com


