Bhagalpur News: भागलपुर जिले में कानून-व्यवस्था के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए सख्त संदेश देते हुए माननीय न्यायालय, भागलपुर ने शाहकुंड थाना कांड संख्या 66/2016 से जुड़े मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला पुलिस द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों और समर्पित चार्जशीट के आधार पर सुनाया गया।
मामले में अभियुक्त मनोज कुमार सिंह, महेश चौधरी और धनंजय चौधरी (सभी निवासी हसनाथपुर, थाना-सजौर, जिला-भागलपुर) को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया। न्यायालय ने तीनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 324/149 और 325/149 के तहत दो-दो वर्ष का कारावास, धारा 147 के तहत एक-एक वर्ष का कारावास एवं जुर्माना, तथा धारा 323 के तहत एक-एक वर्ष की सजा और जुर्माना सुनाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्य और समय पर दाखिल की गई चार्जशीट के कारण न्यायालय में आरोप सिद्ध हो सके। अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला अपराधियों के लिए चेतावनी है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
जिला पुलिस ने कहा कि अपराध नियंत्रण और न्याय सुनिश्चित करने के लिए आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहे।
इस फैसले से साफ संदेश गया है कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
भागलपुर में बड़ी सजा: दंगा और मारपीट मामले में तीन दोषियों को कारावास और जुर्माना
शाहकुंड थाना कांड में कोर्ट का फैसला — पुलिस की मजबूत चार्जशीट और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को मिली सख्त सजा
RELATED ARTICLES
Bhāgalpur
broken clouds
28.4
°
C
28.4
°
28.4
°
73%
2.9m/s
79%
Tue
28
°
Wed
33
°
Thu
34
°
Fri
34
°
Sat
33
°


