Bhagalpur News: भागलपुर में अवैध हथियार रखने के मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। नाथनगर थाना कांड संख्या 725/22 से जुड़े इस मामले में अभियुक्त मोहम्मद शाहरुख के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के तहत चल रहे मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।
माननीय न्यायालय श्री अंबुज कुमार दुबे, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (JM–1st Class), भागलपुर ने दोषसिद्धि के आधार पर अभियुक्त को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-b)a के अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा धारा 26 शस्त्र अधिनियम के तहत भी 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त निर्धारित जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह निर्णय 26 फरवरी 2026 को पारित किया गया।
इस फैसले को अवैध हथियारों के खिलाफ चल रहे अभियान के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार के मामलों में सख्त कार्रवाई से अपराधियों में कानून का भय उत्पन्न होगा और समाज में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।
गौरतलब है कि बिहार में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन लगातार अभियान चला रहे हैं। न्यायालय के इस निर्णय से यह संदेश गया है कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
अवैध हथियार मामले में दोषी करार, शस्त्र अधिनियम के तहत 3-3 वर्ष की सख्त सजा
RELATED ARTICLES
Bhāgalpur
overcast clouds
35
°
C
35
°
35
°
54 %
4.5kmh
99 %
Tue
34
°
Wed
34
°
Thu
32
°
Fri
35
°
Sat
37
°


