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भागलपुर में हत्या के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला: 2 दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा

तातारपुर पुलिस की पुख्ता पैरवी और चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा, जुर्माना न देने पर बढ़ेगी जेल की मियाद

Bhagalpur News: भागलपुर पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों और समर्पित की गई चार्जशीट के आधार पर आज माननीय न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दो अभियुक्तों को कठोर सजा सुनाई है।

न्यायालय के आदेश के अनुसार, तातारपुर थाना कांड संख्या-150/2021 में धारा 302/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत नामजद दोनों अभियुक्तों—मो० शाहरुख (पिता: मनसुर अंसारी, निवासी: जब्बार चक) और मो० सागर (पिता: मो० आजाद, निवासी: उर्दू बाजार, मस्जिद के पास)—को दोषी करार दिया गया है।

सजा का विवरण:

  • धारा 302/34 भा०द०वि० के अंतर्गत: दोनों अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास और ₹50,000-50,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने पर 6-6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
  • धारा 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत: दोनों को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास और ₹5,000-5,000 का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर 2-2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी।

सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस मामले में अभियुक्तों को सजा दिलाने में भागलपुर के अपर लोक अभियोजक, श्री दीप कुमार की अहम भूमिका रही।

विजय सिन्हा
विजय सिन्हाhttp://silktvnews.com
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