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भागलपुर पुलिस की मज़बूत पैरवी का असर: NDPS एक्ट के दोषी को माननीय न्यायालय ने सुनाई कठोर सजा; जाना होगा जेल

कजरैली थाना कांड में अभियुक्त गणीलाल मंडल को 4 साल 2 महीने की कैद और 20 हजार का जुर्माना, विशेष लोक अभियोजक की दलीलों ने मुजरिम को पहुंचाया सलाखों के पीछे।

Bhagalpur News: भागलपुर पुलिस द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। माननीय न्यायालय, भागलपुर ने मादक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) के एक मामले में साक्ष्यों और पुलिस की चार्जशीट के आधार पर अभियुक्त को कठोर सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला?

​यह मामला कजरैली थाना कांड संख्या-12/2022 से जुड़ा है। अभियुक्त गणीलाल मंडल (पिता: स्वामी आनंद मंडल, निवासी: कसमाबाग, थाना सुलतानगंज) पर मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित धारा 20(B)(ii) B NDPS Act के तहत मुकदमा चल रहा था।

न्यायालय का फैसला:

​सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों और समर्पित की गई चार्जशीट को आधार मानते हुए माननीय न्यायालय ने गणीलाल मंडल को दोषी करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्त को निम्नलिखित सजा सुनाई:

  • कारावास: 04 (चार) वर्ष और 02 (दो) माह की कठिन जेल।
  • जुर्माना: 20,000/- (बीस हजार) रुपये का आर्थिक दंड।

​जुर्माना अदा न करने की स्थिति में कारावास की अवधि और बढ़ाई जा सकती है।

अभियोजन पक्ष की अहम भूमिका:

​इस मामले में अभियुक्त को सजा दिलाने और कानून का इकबाल बुलंद करने में विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) श्रीधर कुमार सिंह की अहम भूमिका रही। उनकी प्रभावी दलीलों और पुलिस के वैज्ञानिक साक्ष्यों ने मामले को मुकाम तक पहुंचाया।

​भागलपुर पुलिस का कहना है कि सजा का यह फैसला नशे के कारोबार में संलिप्त अन्य अपराधियों के लिए एक कड़ा सबक है। पुलिस प्रशासन लगातार यह सुनिश्चित कर रहा है कि मुकदमों की पैरवी इतनी मज़बूत हो कि कोई भी अपराधी कानून की गिरफ्त से बच न सके।

विजय सिन्हा
विजय सिन्हाhttp://silktvnews.com
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