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भागलपुर पुलिस की मज़बूत पैरवी का असर: नाथनगर के अभियुक्त शाहबाज अंसारी को कोर्ट ने सुनाई सजा

भागलपुर पुलिस द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूतों और चार्जशीट के आधार पर माननीय न्यायालय ने शाहबाज अंसारी को दोषी करार देते हुए सुनाई कारावास की सजा।

Bhagalpur News: भागलपुर जिले में अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुँचाने के लिए भागलपुर पुलिस द्वारा लगातार मज़बूत पैरवी की जा रही है। इसी कड़ी में भागलपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। माननीय न्यायालय ने नाथनगर (ललमटिया) थाना क्षेत्र के एक मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को कारावास की सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला?

​यह मामला नाथनगर (ललमटिया) थाना के कांड संख्या 75/14 से जुड़ा है। अभियुक्त शाहबाज अंसारी के खिलाफ भा०द०वि० की धारा 224 के तहत मामला दर्ज था। पुलिस ने इस मामले में गहन तफ्तीश की और समय पर न्यायालय में चार्जशीट (आरोप पत्र) समर्पित की।

न्यायालय का फैसला

​भागलपुर पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर माननीय न्यायालय ने शाहबाज अंसारी को दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्त को 04 माह 10 दिन के कारावास की सजा सुनाई है।

पुलिस की सक्रियता आई काम

​इस मामले में अभियुक्त को सजा दिलाने में  मनीष कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके द्वारा की गई कानूनी पैरवी और साक्ष्यों के सही प्रस्तुतीकरण के कारण ही मामले का निष्पादन हो सका और अपराधी को सजा मिली।

सोशल मीडिया पर पुलिस का संदेश

​भागलपुर पुलिस ने इस उपलब्धि को साझा करते हुए स्पष्ट किया है कि “जन विश्वास और संकल्प” के साथ वे अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से जिले के अपराधियों में हड़कंप है और आम जनता के बीच पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है।

विजय सिन्हा
विजय सिन्हाhttp://silktvnews.com
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