Bhagalpur News: भागलपुर में अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ भागलपुर पुलिस की न्यायोचित कार्रवाई लगातार रंग ला रही है। पुलिस द्वारा कोर्ट में समय पर प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों और मजबूत चार्जशीट के आधार पर माननीय न्यायालय ने एक बार फिर एक अभियुक्त को सलाखों के पीछे भेजते हुए कठोर सजा सुनाई है।
यह पूरा मामला एनडीपीएस (NDPS) एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें भागलपुर पुलिस की मुस्तैदी और विशेष लोक अभियोजक की दमदार पैरवी के कारण आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा मुकर्रर की गई है।
जानिए क्या है पूरा मामला और किसे मिली सजा?
भागलपुर पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह मामला जोगसर थाना कांड संख्या-1111/22 से संबंधित है। इसमें अभियुक्त के खिलाफ धारा-21(A) एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज था।
- अभियुक्त का नाम: गुड्डू दास
- पिता का नाम: स्वर्गीय किशोर दास
- पता: साकिन- दीप नगर, थाना- जोगसर, जिला- भागलपुर
न्यायालय, भागलपुर द्वारा इस मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त गुड्डू दास को दोषी पाया गया और धारा-21 (A) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 09 (नौ) माह 16 (सोलह) दिन के कारावास की कठोर सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक की रही अहम भूमिका
इस मामले में अभियुक्त को कानून के शिकंजे में कसने और उसे सख्त सजा दिलाने में अभियोजन पक्ष की भूमिका बेहद सराहनीय रही। माननीय न्यायालय में भागलपुर के विशेष लोक अभियोजक श्री श्रीधर कुमार सिंह ने पुलिस की तरफ से दमदार पैरवी की। पुलिस द्वारा समर्पित की गई चार्जशीट और श्रीधर कुमार सिंह द्वारा पेश किए गए अकाट्य साक्ष्यों के आगे अभियुक्त का बच पाना नामुमकिन हो गया, जिसके चलते कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया।
भागलपुर पुलिस का कहना है कि अपराधियों को त्वरित और कठोर सजा दिलाने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, ताकि जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ बनी रहे।


