Bhagalpur News: भागलपुर जिले के पिरपैंती थाना क्षेत्र स्थित कंगाली चौक पर वर्ष 2021 में 140 बोतल विदेशी शराब बरामदगी के मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को 5 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर ₹1,00,000 का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार 18 सितंबर 2021 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड के रास्ते एक काले रंग की हुंडई कार से अवैध शराब बिहार लाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान संदिग्ध कार ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर वाहन को पकड़ लिया।
कार चालक मौके से फरार हो गया, जबकि वाहन में सवार गोलू कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी लेने पर कार से 140 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई, जिसके बाद पिरपैंती थाना में मामला दर्ज किया गया और आगे की कार्रवाई शुरू हुई।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद भागलपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय संख्या-2 के न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा ने अभियुक्त गोलू कुमार को दोषी करार देते हुए 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इस मामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने देते हुए कहा कि यह फैसला अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश है। ⚖️
140 बोतल विदेशी शराब केस में बड़ा फैसला: तस्करी के आरोपी को 5 साल की सख्त सजा
पिरपैंती में 2021 की बड़ी बरामदगी मामले में अदालत का निर्णय, 1 लाख जुर्माना भी लगाया
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