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अभियान बसेरा: भूमिहीन परिवारों को जमीन का हक दिलाने की पहल, आवेदन के लिए पटना आने की जरूरत नहीं

अपने ही अंचल कार्यालय में जमा करें आवेदन, SC-ST और पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग के पात्र परिवारों को मिलेगा वासभूमि का लाभ; गलत तरीके से पटना बुलाने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

Patna News: बिहार में वासभूमिहीन परिवारों को आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘अभियान बसेरा’ को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने महत्वपूर्ण जानकारी जारी की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र भूमिहीन परिवारों को आवेदन जमा करने के लिए पटना स्थित राज्य मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। पात्र परिवार अपने संबंधित अंचल कार्यालय में ही आवेदन जमा कर सकते हैं।

अभियान के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पात्र वासभूमिहीन परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र परिवार आवास बनाने के लिए जमीन के अधिकार से वंचित न रहे।

आवेदन के साथ देने होंगे ये दस्तावेज

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार आवेदन में परिवार के सभी सदस्यों का विवरण और मोबाइल नंबर देना जरूरी होगा। आवेदक, पति या पत्नी तथा परिवार के वयस्क सदस्यों के आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां आवेदन के साथ लगानी होंगी।

इसके अलावा जाति प्रमाण-पत्र की प्रति तथा उपलब्ध दस्तावेजों में से राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र या निवास प्रमाण-पत्र भी देना होगा। आवेदन के साथ परिवार का वर्तमान सामूहिक फोटो भी संलग्न करना होगा।

शपथ पत्र देना भी जरूरी

आवेदक को निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देकर यह बताना होगा कि उसके परिवार के पास रहने योग्य जमीन नहीं है और परिवार को पहले किसी सरकारी योजना के तहत वासभूमि का लाभ नहीं मिला है।

यदि कोई परिवार वर्तमान में सरकारी जमीन पर बसा हुआ है, तो आवेदन में उपलब्ध जानकारी के अनुसार संबंधित मौजा, खाता और खेसरा का विवरण देना होगा। पुराने निवास से संबंधित जो भी प्रमाण उपलब्ध हों, उन्हें भी आवेदन के साथ लगाया जा सकता है।

पटना मुख्यालय के नाम पर किसी के बहकावे में न आएं

विभाग ने लोगों से स्पष्ट रूप से कहा है कि आवेदन जमा करने के लिए पटना स्थित राज्य मुख्यालय आने की जरूरत नहीं है। आवेदन अपने संबंधित अंचल कार्यालय में ही जमा किया जाना है।

विभाग के अनुसार यदि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा लोगों को गुमराह कर जिलों से पटना मुख्यालय लाने की जानकारी मिलती है, तो ऐसे लोगों या संस्थाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

92 हजार से अधिक परिवारों को मिल चुका है लाभ

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार अभियान बसेरा के तहत अब तक 92 हजार से अधिक परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य है कि अभियान के माध्यम से पात्र वासभूमिहीन परिवारों को उनके आवास के लिए जमीन का अधिकार उपलब्ध कराया जाए।

इसलिए यदि आप या आपके परिवार के पास रहने योग्य जमीन नहीं है और आप अभियान बसेरा के लिए पात्र हैं, तो पटना जाने के बजाय अपने संबंधित अंचल कार्यालय से संपर्क करें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन जमा करें।

शिकायत या सुझाव के लिए बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है।

विजय सिन्हा
विजय सिन्हाhttp://silktvnews.com
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