
भागलपुर, 12 नवंबर 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान के बाद अब नजरें 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। इस बीच जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आदर्श आचार संहिता 16 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। भागलपुर जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति (संख्या-263) में यह जानकारी दी गई है।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना के बाद भी विधि-व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदर्श आचार संहिता की अवधि को 16 नवंबर तक बढ़ाया गया है। यानी, इस दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों पर वही सभी नियम और पाबंदियां लागू रहेंगी जो मतदान से पहले थीं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आचार संहिता के तहत जुलूस निकालना, विजय जश्न मनाना, लाउडस्पीकर का उपयोग, या किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और समर्थकों से अपील की है कि वे चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें।
साथ ही प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक-चौबंद कर दिया गया है ताकि मतगणना के बाद किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
जिला प्रशासन का कहना है कि मतगणना के सुचारू संचालन और जनशांति बनाए रखने के लिए सभी संबंधित अधिकारी पूरी तरह सतर्क हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं।




