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गर्भवती पत्नी की हत्या के मामले में पति को दस साल की सजा, गर्भस्थ शिशु की मौत पर अलग से सात साल की कैद

भागलपुर में दहेज प्रताड़ना के चलते गर्भवती पत्नी की हत्या मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी पति साजन यादव को कठोर सजा सुनाई है। जिला सत्र न्यायाधीश-15 की अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए दोषी पति को 10 वर्ष की सश्रम कारावास और ₹25,000 का अर्थदंड देने का आदेश दिया है।

इतना ही नहीं, गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु के लिए भी अदालत ने आरोपी को 7 साल की सजा और ₹15,000 का अतिरिक्त अर्थदंड सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि अर्थदंड की राशि जमा नहीं की गई, तो अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हालांकि, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

घटना की पृष्ठभूमि: 16 जून 2023 को हुई थी हत्या

यह मामला 16 जून 2023 का है, जब काजल कुमारी की हत्या कर दी गई थी। उस समय वह गर्भवती थी। मृतका की मां सुशीला देवी ने बरारी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अपनी बेटी के पति साजन यादव को नामजद अभियुक्त बनाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही काजल को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, जो अंततः उसकी हत्या में परिणत हुआ।

सरकारी पक्ष की प्रभावशाली बहस

सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक काशीनाथ मिश्रा ने अदालत में मजबूत पक्ष रखा। उन्होंने गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर यह साबित किया कि हत्या योजनाबद्ध और क्रूर तरीके से की गई।

बाइट: काशीनाथ मिश्रा, अपर लोक अभियोजक

“यह केवल एक महिला की हत्या नहीं थी, बल्कि उसके गर्भ में पल रहे भविष्य की भी हत्या थी। कोर्ट का यह फैसला न्याय के प्रति आमजन का विश्वास मजबूत करेगा।”

विजय सिन्हा
विजय सिन्हाhttp://silktvnews.com
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