
Bhagalpur Election News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए 6 नवंबर सुबह 7:00 बजे से लेकर 11 नवंबर शाम 6:30 बजे तक एक्जिट पोल के आयोजन, प्रकाशन और प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग ने यह कदम चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया है।
समाहरणालय, भागलपुर (मीडिया कोषांग) से जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 210 के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 576/EXIT/2025/SDR/Vol.I दिनांक 13 अक्टूबर 2025 के तहत यह निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान कोई भी समाचार एजेंसी, मीडिया हाउस, रेडियो, टेलीविजन चैनल या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन या उसके परिणामों का प्रकाशन व प्रचार नहीं कर सकेगा।
इसके साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128(1)(ख) के तहत मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओपिनियन पोल या सर्वेक्षण से जुड़े परिणामों का प्रसारण या प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा।
आयोग ने सभी मीडिया संस्थानों, डिजिटल प्लेटफॉर्मों और राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश के साथ ही निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि मतदाताओं के स्वतंत्र निर्णय और चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।




