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भागलपुर में 11 से 14 सितंबर तक शस्त्र सत्यापन, शस्त्रधारियों को अपने थाने में उपस्थिति अनिवार्य

Bhagalpur News: आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनज़र भागलपुर जिले में शस्त्र सत्यापन अभियान शुरू होने जा रहा है। जिले के जिला दंडाधिकारी ने सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारकों को निर्देशित किया है कि वे 11 से 14 सितंबर 2025 तक अपने संबंधित थाने में जाकर अपने शस्त्र और अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन कराएँ।

इस अभियान का उद्देश्य निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और अवैध शस्त्रों की रोकथाम करना है। सत्यापन में सभी प्रकार के शस्त्र शामिल हैं, जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, एक नाली एवं दो नाली बंदूक, तथा अनिषिद्ध (N.P Bore) शस्त्र। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया प्रत्येक शस्त्रधारी के लिए अनिवार्य है।

सत्यापन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए थानावार दंडाधिकारी और थाना अध्यक्ष की प्रतिनियुक्ति की गई है। शस्त्रधारियों से अनुरोध किया गया है कि वे समय पर थाने पहुंचे और अपने शस्त्र व संबंधित दस्तावेजों की सही जानकारी प्रदान करें।

जिला प्रशासन ने चेतावनी भी जारी की है कि यदि कोई शस्त्रधारी निर्धारित समय में सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द कर दी जाएगी और उसके शस्त्र को जब्त कर लिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य केवल कानून का पालन सुनिश्चित करना है और निर्वाचन प्रक्रिया को सुरक्षित बनाना है।

शस्त्र सत्यापन अभियान से जनता के बीच यह संदेश भी जाएगा कि प्रशासन शांति और सुरक्षा के प्रति पूरी तरह सजग है। अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार की अनियमितता न हो और सभी शस्त्रधारी नियमों के तहत अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।

इस अभियान के दौरान थानों में उचित सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की जाएगी। जिले के शस्त्रधारियों से अपील है कि वे अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं और निर्धारित तिथियों के दौरान थाने में उपस्थित होकर सत्यापन कराएँ।

विजय सिन्हा
विजय सिन्हाhttp://silktvnews.com
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