
Bhagalpur News: भागलपुर में अपराध नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) ने जिले में लगे सीसीटीवी कैमरों की व्यापक समीक्षा के बाद सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया कि जिले के विभिन्न चौक-चौराहों पर करीब 1900 सीसीटीवी कैमरे अधिष्ठापित हैं, लेकिन अधिकांश कैमरों की विजिबिलिटी (दृश्यता) अपराध नियंत्रण की दृष्टि से संतोषजनक नहीं पाई गई।
भीड़-भाड़ वाले स्थानों की होगी विशेष मॉनिटरिंग
SSP ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में भीड़-भाड़ वाले स्थानों का चिन्हांकन कर भौतिक निरीक्षण करें। एक सप्ताह के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा कि किन-किन जगहों पर अतिरिक्त CCTV कैमरों की आवश्यकता है।
सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य CCTV
बिहार पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत सार्वजनिक जमावड़े वाले स्थान — जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, खेल परिसर, रेलवे स्टेशन, बस पड़ाव और बैंकिंग संस्थानों — में उच्च गुणवत्ता वाले CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है।
साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि CCTV फुटेज को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखा जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को उपलब्ध कराया जा सके।
सड़क की ओर भी रहें कैमरों की नजर
अक्सर देखा गया है कि कई प्रतिष्ठानों में CCTV कैमरे केवल भवन के अंदर की ओर लगे होते हैं, जिससे सड़क पर होने वाली घटनाओं की जांच में कठिनाई आती है। इस स्थिति को सुधारने के लिए निर्देश दिया गया है कि कुछ कैमरों की दिशा सड़क की ओर भी होनी चाहिए।
फरवरी के अंतिम सप्ताह तक अनुपालन
सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अंचल पुलिस निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह तक इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
SSP ने स्पष्ट किया है कि CCTV निगरानी व्यवस्था को मजबूत कर अपराधियों पर नकेल कसना प्राथमिकता है।




