
भागलपुर, 26 नवंबर। देर रात DJ बजाने वालों पर भागलपुर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में DJ बजाने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बबरगंज चौक और मंदरोड़ा चौक (रामसर चौक) में छापेमारी कर DJ बंद कराया। इस दौरान पुलिस ने न सिर्फ DJ जब्त किया, बल्कि दो DJ संचालकों के खिलाफ थाना स्तर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया।
मामला 25 नवंबर की रात का है, जब बबरगंज थाना और तातारपुर थाना क्षेत्र में शादी समारोह में DJ देर रात बजता पाया गया। स्थानीय लोगों ने तेज आवाज से हो रही परेशानी की शिकायत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने DJ बंद कराया और DJ पिकअप वाहन समेत अन्य उपकरण जब्त कर लिए।
पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बबरगंज थाना कांड संख्या 308/2025 एवं तातारपुर थाना कांड संख्या 154/25 के तहत DJ संचालकों और वाहन चालकों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के DJ या लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है।
भागलपुर पुलिस का सख्त निर्देश
पुलिस ने सभी DJ/लाउडस्पीकर ऑपरेटरों और विवाह भवन संचालकों को चेतावनी देते हुए निर्देश दिया है कि रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के DJ का संचालन न किया जाए। नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सीधे प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।






