
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशासनिक तैयारियाँ अब अंतिम चरण में हैं। मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भागलपुर में 11 नवंबर को मतदान के दिन सरकारी ही नहीं बल्कि गैर-सरकारी संस्थानों में भी सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।
भागलपुर, 3 नवंबर 2025 — बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भागलपुर जिले में 11 नवंबर (मंगलवार) को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। इस क्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक श्रमिक और कामगार को लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश का अधिकार दिया गया है।
भागलपुर, 3 नवंबर: बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भागलपुर जिले में 11 नवंबर (मंगलवार) को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। इस क्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक श्रमिक और कामगार को लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश का अधिकार दिया गया है।
इसी संदर्भ में आज उप श्रमायुक्त, भागलपुर की अध्यक्षता में श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों और विभिन्न प्रतिष्ठानों के नियोजकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह निर्देश दिया गया कि सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं निजी संस्थान अपने कर्मियों को 11 नवंबर को मतदान हेतु अवकाश दें, ताकि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रहे।
बैठक में श्रम अधीक्षक (बोर्ड-सह-योजना), श्रम अधीक्षक (अधि0), सीआईटीयू के प्रतिनिधि मनोहर मंडल, एआईसीसीटीयू के मुकेश मुक्त, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार लाल, एसईडब्ल्यूए की मौसम देवी सहित कई प्रतिष्ठान प्रतिनिधि उपस्थित थे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान दिवस पर किसी भी संस्थान द्वारा सवैतनिक अवकाश न देना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इस निर्णय से जिले के हजारों कामगारों को राहत मिलेगी और मतदान प्रतिशत में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।




